हरियाणा में शराब पीने की कानूनन उम्र अब 21 वर्ष होगी

हरियाणा में शराब पीने की कानूनन उम्र अब 21 वर्ष होगी

हरियाणा में शराब पीने  की कानूनन उम्र अब  21 वर्ष होगी

हरियाणा में शराब पीने की कानूनन उम्र अब 21 वर्ष होगी

विधानसभा द्वारा दिसंबर में किया गया आबकारी कानून में संशोधन


31 दिसंबर को मिली राज्यपाल की मंजूरी, 11 फरवरी से हुआ लागू


चंडीगढ़। हरियाणा में शराब पीने की उम्र कानूनी तौर पर घटा दी  गयी है जो अब 25 वर्ष की बजाये 21 वर्ष होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दो माह पूर्व दिसंबर 2021 में  हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन द्वारा प्रदेश में लागू आबकारी (एक्साइज ) कानून, 1914 की कुल चार धाराओं में संशोधन किया गया था जिसके  बाद 31 दिसंबर को विधानसभा द्वारा पारित हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 को प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की स्वीकृति मिल गई है।
उन्होंने बताया कि इसी माह 11 फरवरी को उक्त संशोधन कानून को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। जिससे वह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हेमंत ने बताया कि हरियाणा आबकारी कानून 1914 जिसका नाम हालांकि गत वर्ष अप्रैल 2021  तक  पंजाब आबकारी कानून 1914 होता था। 
हरियाणा विधानसभा ने उक्त कानून के नाम में संशोधन कर पंजाब के स्थान पर हरियाणा शब्द डाल दिया था। पहले धारा 27 के अनुसार किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण,थोक या खुदरा बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार द्वारा 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जिसे अब ताज़ा कानूनी संशोधन के बाद  घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है।
इसी प्रकार पहले धारा 29 किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता या ऐसे विक्रेता कि  नौकरी में या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी शराब या नशीली दवा को बेचने या वितरित करने के लिए प्रतिबंधित करती थी, जिसमें अब संशोधन कर  21 वर्ष की उम्र कर दिया गया है।